*वादी व प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में फाइल ट्रान्सफर के लिए दायर हुई याचिका
*उच्च न्यायालय से नहीं हुआ कोई स्थगन आदेश
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। ठेकेदार समीम हत्याकांड के मामले में बसपा नेता डॉ0 अनुपम दुबे को फिरोजाबाद जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच जनपद फतेहगढ न्यायालय में ईसी एक्ट न्यायालय में पेश किया गया। समीम हत्याकांड के मामले में दो बार मे न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हुआ था। जिसमें राजू लगड़ा न्यायालय से दोष मुक्त हो गया था। अनुपम दुबे व शिशु उर्फ बालकिशन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें गवाह इदरीश के अंगूठे के निशान के सैम्पलिंग के लिए लखनऊ से टीम आई थी। इदरीश के राजू उर्फ लंगड़ा वाली पत्रावली पर लगे निशान का नमूना व अनुपम दुबे की पत्रावली पर लगे निशान का नमूना लिया गया और न्यायालय में 164 के बयान में लगे निशान का नमूना लिया गया। वर्तमान में अंगूठे के निशान का नमूना लिया गया। पिछली सुनवाई में सीबीसीआईडी विवेचक प्रमोद कुमार शर्मा ने अपने बयान में बताया कि न्यायालय 164 के तहत इदरीश के बयान हुए थे। इदरिश ने न्यायालय में अपने बयान में कहा कि मेरे बयान नहीं हुए। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में इदरीश के अंगूठे के निशान की जांच होगी। जिससे इदरीस ने अपने न्यायालय में अंगूठे को लगया था या नहीं उक्त मामले में मुकदमा वादी व प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में फाइल ट्रान्सफर के लिए याचिका दायर हुई, लेकिन उच्च न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं हुआ है।
समीम हत्याकाण्ड में अनुपम दुबे न्यायालय में पेश
