2 ट्रैक्टर ट्रॉली यूरिया ढोते पकड़ी, 3 स्कूल वाहनों के भी चालान
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जिलाधिकारी डॉ0 वी0के0 सिंह के निर्देशन में एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत द्वारा जहानगंज क्षेत्र में स्थित राजपूत ग्लोबल अकेडमी के छात्रों को संबोधित करते हुए उन्हें सडक़ सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक दीपक वर्मा तथा अन्य विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा।
कार्यक्रम में उपस्थित 450 छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए एआरटीओ ने कहा कि किसी भी स्थिति में विद्यालय के छात्रों को वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किए बिना वाहन का संचालन नहीं करना है। एआरटीओ ने बताया की मोटर वाहन अधिनियम 1988 में 2019 में संशोधन करते हुए एक नई धारा 199क जोड़ी गई है।

जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी किशोर द्वारा सार्वजनिक स्थल पर वाहन चलाया जाता है तो किशोर के संरक्षक मोटर वाहन के स्वामी को ही दोषी मानते हुए दंडित किया जाएगा। इसके अंतर्गत संरक्षक मोटर वाहन स्वामी को 3 वर्ष का कारावास तथा उस पर 25000 का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपराध में प्रयुक्त वाहन का पंजीयन 1 वर्ष की अवधि के लिए निरस्त कर दिया जाएगा तथा ऐसे किशोर का ड्राइविंग लाइसेंस 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत ही बन सकेगा। एआरटीओ प्रवर्तन द्वारा सभी छात्र-छात्राओं से मार्ग पर सुरक्षित चलने तथा अपने माता-पिता को सीट बेल्ट एवं हेलमेट का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने हेतु कहा गया। एआरटीओ ने कहा यदि छात्र-छात्राएं अपने माता-पिता, भाई-बहन आदि को सडक़ सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करेंगे तो हमारा जनपद दुर्घटनाओं से मुक्त हो सकेगा। इसके अतिरिक्त विद्यालय की प्रार्थना सभा में सभी छात्र-छात्राओं एवं स्टाफ को सडक़ सुरक्षा की शपथ दिलाई गई तथा सडक़ सुरक्षा के नियम लिखे हुए पंपलेट बांटे गए।
एआरटीओ प्रवर्तन द्वारा जहानगंज एवं कायमगंज क्षेत्र में सघन प्रवर्तन कार्यवाही करते हुए 3 स्कूल वाहनों को बिना फिटनेस एवं परमिट के संचालित पाए जाने पर चालान किया गया तथा उन पर 90 हजार का शमन शुल्क लगाया गया। चेकिंग के दौरान कृषि कार्य हेतु पंजीकृत दो ट्रैक्टर ट्रालियों को छिबरामऊ तथा गुरसहायगंज के लिए यूरिया खाद ले जाते हुए पकड़ा गया तथा उन पर रुपए 1.90 लाख का जुर्माना लगाया गया। इसी क्षेत्र में अन्य यात्री वाहनों जैसे ऑटो रिक्शा तथा बस आदि के चालान भी किए गए। इस प्रकार कुल 9 वाहनों के चालान करते हुए रुपए 3.34 लाख का शमन शुल्क आरोपित किया गया।
