एक घंटे में घायल को अस्पाल पहुंचाने से जीवित रहने पर मिलेगा 25 हजार का इनाम: एआरटीओ

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। सडक़ सुरक्षा माह के अन्तर्गत एआरटीओ-प्रवर्तन सुभाष राजपूत एवं यातायात प्रभारी सत्येन्द्र कुमार ने एआरटीओ कार्यालय में ड्राईविंग लाइसेन्स के टेस्ट देने हेतु आये हुये आवेदकों तथा विभागीय कार्य से आये हुये अन्य आवेदकों को सडक़ सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। जागरुकता कार्यक्रम में 62 लोगोंं ने प्रतिभाग किया गया।
एआरटीओ-प्रवर्तन सुभाष राजपूत ने आवेदकों से अनुरोध किया कि वह किसी भी स्थिति में यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग ना करें, वाहन के प्रपत्र पूर्ण रखें, नशे की स्थिति में वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें, अपनी गति को नियंत्रण में रखें तथा यातायात नियमों का पालन करें। सभी सुरक्षित रहें यातायात नियमों का पालन करें।
एआरटीओ ने राह-वीर योजना की जानकारी देते हुये बताया कि इस योजना के अन्तर्गत घातक दुर्घटना में घायल व्यक्ति को दुर्घटना के उपरान्त एक घण्टे (गोल्डन ऑवर) के अन्दर अस्पताल पहुंचाने से घायल के जीवित रहने पर 25 हजार के पुरस्कार का प्राविधान है।
घातक दुर्घटना में बड़ी सर्जरी, न्यूनतम तीन दिन अस्पताल में रहना, मस्तिष्क की चोट, रीड़ की हड्डी की चोट एवं इलाज के दौरान घायल की मौत सम्मिलित है।
एआरटीओ ने जानकारी दी कि हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना के पीडि़तों के लिये मुआवजा योजना-2022 के अन्तर्गत अज्ञात वाहन से घटित सडक़ दुर्घटना में मृत्यु की दशा में रू0 2.00 लाख तथा गम्भीर रूप से घायल होने की दशा में रू0 50 हजार के मुआवजा का प्राविधान है। यातायात प्रभारी सत्येन्द्र कुमार ने भी सभी को सुरक्षित यातायात के नियम बतायेे।

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