फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। साइबर जालसाजी कर रुपये हड़प लेने के मामले में जेल में निरुद्ध विदेशी युवक के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर की। जिसे अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 1 शैली राय ने खारिज कर दी।
वादी मुकदमा डा0 अमित शुक्ला ने मार्च 2024 को साइबर क्राइम थाना फतेहगढ़ में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें दर्शाया था कि उसका सधवाड़ा में अस्पताल है। प्रार्थी के पुत्र अर्नव 11 वर्षीय जो निमैलिन मायापैथी जेनेटिक बीमारी से पीडि़त है। जिस कारण उसकी आंखों की रोशनी कम हो गयी थी। जिससे मेरी पत्नी हमेशा पुत्र की बीमारी के चलते बीमार रहती है। पत्नी पुत्र के इलाज के लिए फेसबुक पर सर्ज करती रहती थी। इस दौरान उसे फेसबुक पर डा0 एलेक्स जे बिल लंदन के बारे में जानकारी हुई। विज्ञापन में इस बीमारी का इलाज सम्भव बताया। पत्नी डा0 शिवानी ने दिये गये मोबाइल नम्बर जो कि यूनाइटेड किंगडम का ही लग रहा था तो सम्पर्क किया तो डा0 एलेक्स जे बिल ने बीमारी से संबंधित रिपोर्ट मांगी। पत्नी को आश्वासन दिलाया, जिस पर मेरी पत्नी ने 6 जून को 69 हजार रुपये उसके खाते में डाल दिया। उसके बाद उसने दवा के लिए 2 लाख 50 हजार रुपये डलवा लिये। उसके बाद कोई दवा उपलब्ध नहीं हुई। जब मैने सम्पर्क किया तो उसके द्वारा जानकारी दी गई मैं खुद दवा लेकर भारत आ गया था, मुझे दिल्ली कन्टूनमेंट पुलिस स्टेशन पर पकड़ लिया गया और सारा नगद रुपया ले लिया गया। पुलिस नारकोटिक्स का केस लगाने की कोशिश कर रही है और पांच लाख रुपया जमा कर दो, जिससे मामला निपट जाये। शक होने पर मुझे जानकारी दी। उसके बाद लगातार दूसरे-दूसरे मोबाइल से फोन किया जा रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी थी। जांच में ओलाटोय ओलालेड क्वासिम आया था। अभियुक्त के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर की। जिसमें दर्शाया कि अभियुक्त विदेशी मूल नाईजीरिया इसाई धर्म का अनुयायी है। वह वीजा पर भारत देश घूमने आया था। पुलिस ने शक के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया था। अभियुक्त के वृद्व माता-पिता है अधिक समय तक जेल में निरुद्ध रहा और दूतावास द्वारा कहीं जेल में निरुद्ध होने की सूचना पर वृद्ध बीमार माता-पिता की मृत्यु हो सकती है। बार-बार विदेश से आकर भारत आकर मुकदमा लड़ पाना सम्भव नहीं है। उक्त प्रकरण में मानवाधिकारों का पालन नहीं किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या १ शैली राय ने अभियुक्त ओलाटोय ओलाडेले की जमानत याचिका खारिज कर दी।
जालसाज विदेशी युवक की जमानत याचिका खारिज
