फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष पास्को न्यायाधीश प्रेम शंकर ने फरजान पुत्र सलीम, तालिब पुत्र मोहम्मद मिया निवासी शेखपुर रुस्तम व शहजाद पुत्र लालबाबू निवासी कुबेरपुर रायपुर थाना कायमगंज की जमानत याचिका खारिज कर दी।
विगत कुछ माह पूर्व थाना कमालगंज क्षेत्र निवासी युवक ने पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया कि मेरी नाबालिग पुत्री घर से कोचिंग पढऩे के लिए गयी थी। घर वापस न आने पर काफी खोजबीन की। पता लगा कि फरमान पुत्र सलीम कसाई निवासी शेखपुर रुस्तम ले गया। पीडि़त ने अपने बयान में लगभग 9 आरोपियों के नाम बताए। बचाव पक्ष की दलील व मुकदमा वादी के अधिवक्ता देवेंद्र कुमार पाल शाशकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज विशेष पास्को न्यायाधीश प्रेम शंकर ने तालिब, फरजान, शहजाद की जमानत याचिका खारिज कर दी।
पास्को व अपहरण के मामले में तीन की जमानत याचिका खारिज
