सगे भाइयों के परिवारों के बीच खूनी संघर्ष, एक भाई की मौत

सैफई, समृद्धि न्यूज। थाना क्षेत्र के ग्राम बलभद्रपुर में बुधवार शाम बच्चों के बीच मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। घटना में दो सगे भाइयों के परिवार आमने-सामने आ गए और लाठी-डंडों व कुल्हाड़ी से हुए हमले में एक 48 वर्षीय व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दोनों पक्षों के पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया।
गांव बलभद्रपुर निवासी भूरे सिंह 48 बर्षीय व अंग्रेज सिंह 45 बर्षीय पुत्रगण सुघर सिंह आपस में सगे भाई हैं। पुलिस जांच में स्पष्ट हुआ कि दोनों भाइयों के बीच किसी प्रकार का संपत्ति या घरेलू बंटवारे को लेकर विवाद नहीं था। बुधवार शाम भूरे सिंह अपने घर पर बच्चों के साथ बैठे थे, तभी छोटे भाई अंग्रेज सिंह का बेटा शिवम 18 बर्षीय किसी बात पर भूरे सिंह के बेटे दुर्वेश 28 बर्षीय से उलझ पड़ा। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते लाठी-डंडों व कुल्हाड़ी से मारपीट शुरू हो गई।
मारपीट में भूरे सिंह, उनके बेटे अमलेश कुमार 36 बर्षीय, दुर्वेश कुमार 28 बर्षीय और बहू गुड्डी देवी 32 बर्षीय पत्नी अमलेश घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष से अंग्रेज सिंह और उनका बेटा शिवम भी चोटिल हुए। सभी घायलों को एंबुलेंस से विश्वविद्यालय की इमरजेंसी ट्रामा सेंटर जहां भूरे सिंह की हालत गंभीर देख उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया।
थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार शर्मा के अनुसार, मृतक भूरे सिंह की पुत्रवधू गुड्डी देवी पत्नी अमलेश कुमार की तहरीर पर अंग्रेज सिंह, उनके पुत्र शिवम और प्रिंस, व लालू प्रसाद, विमलेश निवासी हवेली, थाना सैफई के खिलाफ रात में ही दर्ज प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 112 (पूर्व में धारा 308 IPC) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था। गुरुवार को इलाज के दौरान भूरे सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद मुकदमे की धारा बढ़ाकर BNS की धारा 109 (पूर्व में धारा 304 IPC) में संशोधित कर दी गई है।

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