फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। सातनपुर आलू मंडी में आढ़ती स्व0 सर्वेश कुमार एंड आलू कंपनी की प्रोपराइटर बृजबाला देवी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समझ याचिका दायर की थी। जिसमें बताया कि मैंने अपनी आलू की आढ़त से काश्तकार से आलू खरीदकर सातनपुर मंडी नीलांचल ट्रेडर्स के प्रोपराइटर बबलू उर्फ सुनील कुमार पुत्र घनश्याम गुप्ता को दो से तीन बार आलू की बिक्री की थी। जिसका कुल रुपया एक लाख 32 हजार बना था। मैंने किसानों को उनका रुपए दे दिया था। कुछ दिनों तक रुपए देने के लिए टाल मटोल करते रहे। उक्त रुपया तीन जनवरी 2025 को लेने के लिए गई, तो उक्त अभियुक्त मां बहन की गालियां देने लगा और जानमाल की धमकी दी। कई सम्भ्रांत लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की। पीडि़ता अपनी फरियाद लेकर पुलिस के पास गई, लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर याचिका न्यायालय में दायर की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामला दर्ज कर सुनवाई के लिए अगली तिथि नियत की है।
रुपए के लेनदेन के मामले में आलू व्यापारी के विरुद्ध न्यायालय में मामला दर्ज
