
*सूचना अधिनियम की अवमानना करने का मामला
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जन सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी को सही तरीके से न देने के मामले में क्षेत्राधिकारी नगर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली फतेहगढ़ व एक उपनिरीक्षक के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत में सुधीर कुमार दिवाकर निवासी सिविल लाइन मडैय़ा ने परिवाद दायर किया है।दायर किये गये परिवाद में सुधीर कुमार दिवाकर ने दर्शाया कि प्रार्थी के विरुद्ध नाबालिक बच्चे को पकड़ लेने के मामले में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया गया। षड्यंत्र पूर्वक उसे गलत तरीके से फांस देने का कुचक्र रचा गया। जबकि पीडि़त के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। पीडि़त ने जन सूचनाधिकार के तहत २१ फरवरी को रजिस्टर्ड डाक से सूचना मांगी तो उसे कूटरचित झूठी और आदी अधूरी सूचनायें उपलब्ध करायी गई। पीडि़त द्वारा मांगी गई सूचनाओं से उनका कोई सरोकार नहीं है। पीडि़त ने छल कपट करने व असुद्ध व अधूरी सूचनायें बनाकर प्रार्थी को उपलब्ध कराने के मामले में सीओ सिटी प्रदीप कुमार, प्रभारी निरीक्षक फतेहगढ़ सचिन सिंह, उपनिरीक्षक सुरजीत सिंह के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में सूचना का अधिकार अधिनियम की अवमानना करने का मामला पंजीकृत करने के लिए वाद दायर किया है।
