महिला कोटेदार व उसके पुत्र पर मुकदमा दर्ज

खाद्य सामग्री को दूसरे कोटेदार को किया सुपुर्द
जांच में अनियमिततायें मिलने पर की गयी कार्यवाही
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।
पूर्ति निरीक्षक ने ग्रामीणों की शिकायत पर जॉच में दोषी पाये जाने पर अनुसूचित वस्तु विक्रेता व उसके पुत्र पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 37 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
जानकारी के अनुसार पूर्ति निरीक्षक सुधांशु यादव ने विकास खण्ड नवाबगंज की ग्राम पंचायत तुर्कललैया की उचित दर विक्रेता रामा देवी के खाद्यान्न वितरण एवं स्टाक की जांच दिनांक 23 जनवरी को की तथा उपभोक्ताओं से पूछताछ की। जिस पर उपभोक्ताओं ने बताया कि महिला कोटेदार पहले तो राशन कम देती है। साथ ही अंगूठा लगवाने के बाद भी राशन नहीं देती है। काफी चक्कर लगाने के बाद कोटेदार का पुत्र पप्पू कह देता है कि राशन खत्म हो गया है। इस दौरान पूर्ति निरीक्षक से करीब डेढ़ दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने इसी प्रकार की शिकायत की। इसके बाद जांच में पाया गया कि ७०.५० कुंतल गेहूं व ११५.९० कुंतल चावल एवं १२.०८ कुंतल बाजरा का कालाबाजारी में बेच दिया गया। इसके अलावा उचित दर दुकान के संचालन में भी अनियमिततायें पायी गयीं। विक्रेता का उक्त कृत्य उ0प्रा0 आवश्यक वस्तु अधिनियम का खुला उल्लंघन है। जो अपराध की श्रेणी में आता है। पूर्ति निरीक्षक ने ई-पाश मशीन को अपनी अभिरक्षा में लिया तथा मौजूद खाद्यान्न को कब्जे में लेकर नजदीकी उचित दर विक्रेता सुमित कुमार गंगवार की सुपुर्दगी में अग्रिम आदेशों तक सुरक्षित रखने को दिया गया। पूर्ति निरीक्षक ने रामा देवी पत्नी मवासी लाल तथा भूप सिंह उर्फ पप्पू निवासीगण अमलैया मुकेरी कायमगंज के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम ३ व ७ के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।

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