न्यायालय के आदेश पर युवक को पीटने में छह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। शराब के लिए रुपये न देने पर दबंगों द्वारा गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत चौकी में करने पर गुस्सायें दबंगों ने युवक को मारपीट कर घायल कर दिया। जिसकी घायल की मां ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिसके बाद पीडि़ता ने न्यायालय के आदेश पर दबंगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।
जानकारी के अनुसार सेन्ट्रल जेल के क्षेत्र नारायनपुर निवासी कमलेश देवी पत्नी रामशन ने न्यायालय दायर किये 156(3) में दर्शाया कि उसके पति शारीरिक दिव्यांग है। उसके चार पुत्र है। तीसरे नम्बर का पुत्र मंजेश मेहनत मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। गांव निवासी प्रभात मनोज उर्फ गुड्डू जो दबंग किस्म का व्यक्ति है। वह आये दिन शराब पीकर गाली-गलौज करता है और गोट में तमंचा रखकर जानमाल की धमकी देता है। एक माह पूर्व आरोपी प्रभात ने मेरे पुत्र मंजेश से शराब के लिए रुपये मांगे। पुत्र द्वारा रुपये देने से मना करने पर आरोपी ने गाली-गलौज किया और भविष्य में जान से मार देने की धमकी दी। पुत्र ने 24 नवम्बर 2023 को आईटीआई चौकी में शिकायत की थी। 24 दिसम्बर 2023 को रात्रि 8:30 बजे पुत्र मंजेश मजदूरी कर घर वापस लौट रहा था। सेन्ट्रल जेल चौकी से थोड़ा आगे भोलेपुर की ओर पुत्र को प्रभात, अरुण पुत्र संजय उर्फ कल्लू, गोलू उर्फ अभिषेक पुत्र किशनलाल, अश्वनी पुत्र नामालूम निवासी कासिमबाग व दो अज्ञात ने एकराय होकर रोक लिया और भद्दी-भद्दी गालियां दी। विरोध करने पर प्रभात ने पुत्र के गले में बेल्ट डालकर उसका गला कस दिया और लात घूसों से मारापीटा। आसपास के लोगों ने बचाया। सूचना पर मेरे अन्य पुत्र पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गये। पुलिस ने मारपीट कर रहे प्रभात, अरुण, अश्वनी को पकड़ लिया। जिसके बाद पुलिस न तो मेरे पुत्र के चोंटों का डाक्टरी परीक्षण कराया और न ही मुकदमा दर्ज किया। 25 दिसम्बर को आरोपियों के साथ मेरे पुत्र मंजेश का भी शांतिभंग में चालान कर दिया। पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। न्यायालय के आदेश पर उपरोक्त लोगों के विरुद्ध पुलिस ने धारा 147, 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।

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