बैंक मैंनेजर समेत दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर बैंक मैंनेजर व बैंक मित्र के खिलाफ ग्रामीण के खाते से धोखाधड़ी कर कमीशन निकाल लेने का मुकदमा दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार पीडि़त बालेश्वर सिंह पुत्र कोमिल सिंह उम्र करीब 70 वर्ष निवासी रठौरा नगला नीव थाना मोहम्मदाबाद का निवासी है और कृषक है। उसने अपने भाई अजब सिंह व शिवपाल सिंह के नाम से संयुक्त किसान क्रेडिट कार्ड खाता संख्या-044435110001374 आर्यावर्त ग्रामीण बैंक शाखा ताजपुर में फसली ऋण लेने हेतु अपनी कृषि भूमि को बंधक रखकर दिनांक 17 जून 2015 को खुलवाया था। उक्त केसीसी में प्रथम बार 1,72,000/- रुपया स्वीकृत हुआ था। पीडि़त उक्त खाते का फसली ऋण के लिए संचालन करता था। पीडि़त ने 17 जून 2015 को 1,30,000/- रुपया व 03 अगस्त 2015 को 20,000/- रुपया निकाला था। दिनांक 23 जुलाई 2015 को मैंनेजर व बैंक मित्र सुनील कुमार ने पीडि़त के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर रुपये निकाल लिये तथा 3060/- रुपये ब्याज का दर्शाते हुए खाते में 1,74,060/- उधार रुपया दर्शाया गया। पीडि़त ने उक्त खाते में न तो जमा पर्ची पर हस्ताक्षर कर रुपया जमा किया व न ही निकासी पर्ची पर हस्ताक्षर कर रुपये निकाले, परन्तु दिनांक 12 अक्टूबर 2015 को पीडि़त के खाते में बैंक मैंनेजर जगन्नाथ खन्ना व बैंक मित्र सुनील कुमार पुत्र दीन दयाल निवसी रठौरा नगला नीव थाना मोहम्मदाबाद आपस में सांठ-गांठ कर फर्जी तरीके से दिनांक 12 अक्टूबर 2015 में 1.74,100/- रुपया जमा व 1,72,000/- निकासी दिखाते हुए खाते में अंकित कर फर्जीवाड़ा कर खाता नवीनीकृत दर्शा दिया। उक्त फर्जी नवीनीकरण उपरोक्त दोनों लोगों ने कमीशन की फिराक में फर्जीवाड़ा किया तथा कमीशन की धनराशि खाते से निकाल ली। पीडि़ ने 15 अक्टूबर 2015 को केवल 13,000/- रुपये निकाले थे। पीडि़त पर बकाया ऋण खाते में उक्त लोगों ने 1,84,968/– रुपया दर्शाया। इसी प्रकार से बैंक मैंनेजर जगन्नाथ खन्ना व बैंक मित्र सुनील कुमार ने धोखाधड़ी व षडयंत्र करके कमीशन हड़पने के उद्देश्य से फर्जी तरीके से जमा व निकासी पर्ची पर पीडि़त के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर 18अप्रैल 2016 में 1,90,000/- रुपया जमा दर्शाते हुए व उसी दिन निकाली पर्ची पर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर खाते में लेनदेन दर्शाया तथा खाते का फर्जी नवीनीकरण कर दिया तथा खाते से नवीनीकरण का कमीशन भी निकाल लिया। उक्त लोगों द्वारा खाते का फर्जी तरीके से नवीनीकरण करने से पीडि़त पर गलत तरीके से खाते से नवीनीकरण कमीशन निकाल लिया तथा उक्त फर्जीवाड़ा से पीडि़त सरकार की ऋण माफी योजना में अपात्र हो गया। पीडि़त को मु0 1,00,000/- रुपया व खाते में फर्जीवाड़ा कर उक्त लोगों द्वारा निकाले गये कमीशन धनराशि की क्षति हुई है। पीडि़त ने उक्त घटन के संबंध में थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब पीडि़त ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने प्रबंधक जगन्नाथ खन्ना व बैंक मित्र सुनील कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी व षडयंत्र करके कमीशन हड़पने का मुकदमा दर्ज कर लिया।

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