सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में एक बाल अपचारी को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 13 फरवरी की तिथि नियत की गयी है।
बीते छ: वर्षों पूर्व थाना जहानगंज क्षेत्र के निवासी युवक ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरी पांच वर्षीय नाबालिग पुत्री अपने मकान के पीछे खेल रही थी, तभी अचानक मेरे ही गांव का लडक़ा मेरी लडक़ी को बहला फुसलाकर जबरदस्ती पकडक़र मकान में ले गया। जहां दरवाजा बंद करके बलात्कार करने लगा। मेरी लडक़ी के चिल्लाने में मेरी साली मौके पर पहुंच गई। जिस पर बाल अपचारी साली को धक्का देकर भाग गया। थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने बाल अपचारी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि नियत की गयी है।
दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले बाल अपचारी पर दोष सिद्ध
