जानलेवा हमले में आरोपी को 6 वर्ष का कारावास, 60 हजार का जुर्माना
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। तमंचा से जान से मारने की नियत गोली मारने के मामले में अपर जिला जज विशेष ईसी एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने आरोपी रघुनन्दन पुत्र मुंशीलाल निवासी हरियलपुर कायमगंज को दोषी करार देते हुए छह वर्ष का कारावास व 60 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।विगत 9 वर्ष पूर्व कोतवाली…
