पिता पुत्र सहित चारों आरोपितों को सात-सात वर्ष का कारावास
प्रत्येक पर 12-12 हजार का लगाया गया जुर्माना फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश प्रथम शैली रॉय ने जानलेवा हमले के मामले में शौक सिंह पुत्र सूबेदार, भाय सिंह, भूप सिंह पुत्रगण शौक सिंह, ओपेंद्र पुत्र भाय सिंह निवासीगण कमरूदीन नगर कम्पिल को जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए प्रत्येक को सात-सात…
