जानलेवा हमला करने के मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। चार्जर चोरी के विवाद में गोली मारकर घायल कर देने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने अभियुक्त समोद सिंह पुत्र शिवपाल सिंह निवासी बिल्हा थाना कम्पिल को दोषी करार देते हुए 03 वर्ष का कारावास व 70 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। विगत 6 सितम्बर 2011…
