लूट के मामले में दो को सात-सात वर्ष का कारावास
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज कक्ष संख्या-5 न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने तीस वर्ष पूर्व के लूट के मामले में उमेश पुत्र महिपाल ठाकुर, राजबहादुर पुत्र सुदामा ठाकुर को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास से दण्डित किया है तथा २१-२१ हजार रुपया जुर्माना किया है। जानकारी के अनुसार बीते 30 वर्षो…
