पत्नी की हत्या में पति को 8 वर्ष का कारावास
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। दहेज हत्या व दहेज प्रतिषेध के मामले में अपर जिला जज प्रथम विष्णु चन्द्र वैश्य ने हंसराज पुत्र पहलू निवासी मुबारिकपुर शमशाबाद को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष के कारवास व 7 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।विगत 9 वर्ष पूर्व जनपद एटा के थाना अवागढ़ क्षेत्र के ग्राम खुरापाई…
