मारपीट में चार को तीन वर्ष का कारावास.
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गाली-गलौज जानमाल की धमकी देने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश्य ने 4 लोगों को दोषी करार देते हुए ती-तीन वर्ष का कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया।अपर सत्र न्यायाधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने अभियुक्त विक्की, किशन, दीपू व दिनेश को धारा 323 के अरोप में छह-छह…
