आयुध एक्ट में दो अभियुक्तों को दो वर्ष का कारावास, पांच दोषमुक्त.
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र सिंह ने आयुध अधिनियम 25/27 के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए दो वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। वहीं अन्य धाराओं में पांच व्यक्तियों को दोषमुक्त करार दिया।वर्ष 2006 में हुई…
