गैंगस्टर के मामले में एक को तीन वर्ष का कारवास व 10 हजार का जुर्माना.
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपर जिला जज गैंगस्टर न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने धर्मेंद्र राजपूत उर्फ टर्रा को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष 4 माह व 25 दिन के कारवास व 10 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा।विगत वर्ष…
