गैर इरादातन हत्या में दो को आजीवन कारावास
तीस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शैली रॉय ने गैर इरादातन हत्या के मामले में भोला उर्फ सुरेन्द्र पुत्र गुबरे उर्फ गोवर्धन, सर्वेश पुत्र रामकिशन निवासीगण ग्राम बझेरा थाना कमालगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास से…
