अपहरण के मामले में तीन को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 50-50 हजार का जुर्माना
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपहरण के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विष्णुचन्द्र वैश्य ने अभियुक्त शैतान सिंह उर्फ कृपाल सिंह, कल्लू उर्फ राजवीर, संतोष को दोषी करार देते हुए १० वर्ष का सश्रम कारावास व ५०-५० हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।विगत वर्ष १९९६ में ब्रजबिहारी लाल पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम भटमई थाना कम्पिल ने…
