मारपीट के मामले में तीन महिलाओं सहित चार को सजा
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश तृतीय न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने मारपीट के मामले में रामनरेश पुत्र लुकमान, पप्पी पुत्र रामनरेश, सावित्री उर्फ अनारकली पत्नी रामनरेश, छुन्नी देवी उर्फ पूनम देवी पत्नी वर्मा उर्फ ब्रह्मजीत को दोषी करार दिया। बीते लगभग 23 वर्षों पूर्व थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के ग्राम हरसिंगहपुर निवासी सुमन…
