जानलेवा हमले के मामले में दो को पांच वर्ष का कारावास
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। लाइसेंसी बंदूक से जान से मारने की नियत से फायर कर देने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र सिंह ने अभियुक्त बेचेलाल व अवधेश को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।वर्ष 1997 को…
