गैर इरादतन हत्या में दंपत्ति सहित तीन को पांच वर्ष का कारावास
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी ने अभियुक्त दर्शनलाल, बसंती देवी, रामरुप को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया। विगत वर्ष 2002 में कोतवाली फतेहगढ़ के क्षेत्र नेकपुर निवासी सुदामा देवी ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि…
