पाक्सो एक्ट के मामले में दोष सिद्ध, 21 मार्च को सुनाई जायेगी सजा
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने गोपू उर्फ अनिल पुत्र रामकिशोर निवासी भाऊपुर चौरासी राजेपुर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंन्दु पर 21 मार्च की तिथि नियत की गयी है। जानकारी के अनुसार बीते आठ वर्षों पूर्व थाना राजेपुर…
