गली गलौज व मारपीट के मामले में चार लोगों को सजा
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने तेज सिंह पुत्र स्व0 रामसिंह, अंजू पुत्र मदनलाल निवासीगण चौधरियान कम्पिल, लज्जराम पुत्र रघुनाथ, रामनिवास पुत्र रामराखन निवासी कम्पिल को गाली-गलौज व मारपीट के मामले में दोषी करार देते हुए एक वर्ष की परिवीक्षा से दण्डित किया है।बीते 16 वर्षो पूर्व सियाराम ने…
