यूपी में 3 महीने में पंचायत चुनाव कराने का आदेश: इलाहाबाद हाईकोर्ट
3 महीने में चुनाव का आदेश: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में अगले 3 महीनों के भीतर ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया है। वर्तमान प्रधान बने रहेंगे प्रशासक: कोर्ट के निर्देशानुसार, निवर्तमान ग्राम प्रधान आगामी 3 महीने की इस अवधि तक प्रशासक के रूप में कार्य करते रहेंगे। ओबीसी…
