
कच्ची अवैध शराब के मामले में आरोपी को सजा.
*5500 रुपये जुर्माना से दण्डित फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। यूरिया के द्वारा मिलावटी शराब के मामले में आरोपी अवनीश पुत्र आशाराम निवासी खलवारा मेरापुर को अपर जिला जज प्रथम न्यायधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने दोषी करार देते हुए 2 वर्ष 6 माह का कारवास व 5500 रुपये का जुर्माना से दण्डित किया बीते वर्ष 2018 में…