आत्महत्या के लिए उकसाने में अभियुक्त को छह वर्ष का कारावास
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1 विष्णुचंद्र वैश्य ने अभियुक्त रघुवेश पुत्र श्यामलाल निवासी चांदपुर कच्छ थाना कम्पिल फर्रुखाबाद को धारा 304, 336 आई.पी.सी. के तहत दोषी पाते हुए आठ माह का सश्रम कारावास व 31 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जानकारी के अनुसार पीडि़त रामपाल वाल्मीकि पुत्र मुलू वाल्मीकि…
