मारपीट के मामले में तीन अभियुक्तो को तीन वर्ष की सजा
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला जज न्यायाधीश कक्ष 8 नरेंद्र प्रकाश ने शिवचरन कुशवाहा उर्फ पंडित पुत्र पातीराम, अनिल कुशवाहा पुत्र मदनपाल, तिवारी कुशवाहा पुत्र जितेंद्र निवासी भरखा राजेपुर को दोषी करार देते तीन तीन वर्ष का कारावास व एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड…
