पास्को एक्ट में अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। किशोरी के साथ अश्लील हकरते करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त रंजीत को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया।वर्ष 2016 को शमशाबाद क्षेत्र निवासी पीडि़ता ने…
