लूट के आरोपी को पांच वर्ष का कारावास
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। लूट के मामले में विशेष न्यायाधीश इसी एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने अभियुक्त पप्पू उर्फ रामसिंह को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास व १० हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। शमशाबाद तत्कालीन उप निरीक्षक राम प्रताप केशकर ने 24 अक्टूबर 2002 को उप निरीक्षक दिलीप…
