पाक्सो एक्ट के मामले में युवक को आजीवन कारावास
छात्रा ने मोबाइल से आरोपी की फोटो से की शिनाख्त फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त मल्लू पुत्र सुनील निवासी हरिहरपुर राजेपुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। बीते…
