पाक्सो एक्ट के मामले में युवक को 7 वर्ष का कारवास, 20 हजार का जुर्माना
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपहरण व पाक्सो एक्ट के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अर्पित गुप्ता पुत्र अशवनी निवासी बजरिया को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष का कारवास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।विगत वर्ष पूर्व थाना मऊदरवाजा निवासी युवती ने पुलिस को दी…
