जानलेवा हमले के मुकदमे में दोनों पक्षों को चार-चार वर्ष का कारावास
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जानलेवा हमले करने के जबावी मुकदमे के मामले में सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार त्रिपाठी ने दोनों पक्षों को चार-चार वर्ष के कारावास व ५-५ हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया।विगत वर्ष १९८९ में थाना कम्पिल के धनी नगला निवासी श्रीकृष्ण ने हरिशंकर पुत्र बाबूराम, चन्द्रसेन पुत्र बाबूराम पर जानलेवा…
