धोखाधड़ी कर रुपया हड़पने का मामला
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। धोखाधड़ी कर रुपया हड़प लेने के मामले में पीडि़त ने कोल्ड स्टोरेज मालिकों के विरुद्ध न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धनश्याम शुक्ल ने पीडि़त के प्रार्थना पर सुनवाई करते हुए थानाध्यक्ष फर्रुखाबाद को अभियोग पंजीकृत कर रिपोर्ट की प्रति तीन दिन के अंदर न्यायालय में प्रेषित करें।
प्रार्थी सोनेलाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से विपक्षी अशोक अग्रवाल व मनोज अग्रवाल के विरूद्ध न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 173 (4) के तहत दाखिल किया।
जिसमें विपक्षीगण पर उनके कोल्ड स्टोरेज में नौकरी करने की तनख्वाह व पिछला बकाया रुपया न देने का आक्षेप लगाया गया। पीडि़त का आरोप है कि उसके साथ छल, धोखाधड़ी, विश्वासघात कर अमानतमें खयानत कर सारा रुपया हड़प लिया, जो पीडि़त के बुढ़ापे का सहारा थी। पीडि़त ने कहा कि वह ७० वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति है, उपरोक्त कोल्ड मालिकों ने बिना नोटिस देकर नौकरी से निकाल दिया और धमकी दी कि अगर कोई कार्यवाही की तो जान से मार देंगे। पीडि़त का कहना है कि प्रकरण के तथ्य व परिस्थिति को देखते हुए प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना कराया जाना न्यायसंगत है। अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह यादव व यादव सिंह शाक्य की कुशल पैरवी पर मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट धनश्याम शुक्ल ने पीडि़त के प्रार्थना पर सुनवाई करते हुए थानाध्यक्ष फर्रुखाबाद को अभियोग पंजीकृत कर रिपोर्ट की प्रति तीन दिन के अंदर न्यायालय में प्रेषित करने आदेश दिया, साथ ही विवेचना कर परिणाम से न्यायालय को नियमानुसार अवगत कराये।
दो कोल्ड मालिकों पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश
