सीएम योगी का बड़ा आदेश: यूपी में चाइनीज मांझे से हुई मौत हत्या मानी जाएगी

समृद्धि न्यूज। सीएम योगी ने चाइनीज़ मांझे से हो रही दुर्घटनाओं का लिया संज्ञान लिया है। चाइनीज़ मांझे को बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही सीएम ने दिया पुलिस प्रमुखों को छापेमारी का निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चाइनीज मांझे से होने वाली मृत्यु को हत्या माना जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और पुलिस अधिकारियों को पूरे राज्य में छापेमारी करके इसकी अवैध बिक्री को रोकने का निर्देश दिया है। उन्होंने चाइनीज मांझे के खिलाफ पूरे राज्य में अभियान चलाने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि चाइनीज मांझे से होने वाली किसी भी मौत को हत्या माना जाएगा और पूरे ऑपरेशन की समीक्षा उच्चतम स्तर पर की जाएगी। बताते चले कि लखनऊ के बुलाकी अड्डा स्थित हैदरगंज पुल के पास बुधवार की शाम बाइक से जा रहे 33 वर्षीय मोहम्मद शोएब की गर्दन में मांझा फंस गया था। शोएब कुछ समझ पाते इसके पहले ही मांझे से उनकी गर्दन की नसें कट गई। किसी तरह उन्होंने बाइक रोकी और अचेत होकर सडक़ पर गिर गए। राहगीरों की मदद से उन्हें ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इस हादसे का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी ने सख्त रुख अपनाया है। बता दें कि इसी महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पतंगबाजी में चीनी मांझे के उपयोग के खिलाफ दायक एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा था है कि राज्य सरकार इस अदालत द्वारा पहले ही जारी निर्देशों का अनुपालन करने को बाध्य हैं। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश पुन: दिया कि पतंगबाजी जब अपने चरम पर हो तो इस अवधि के दौरान सरकारी तंत्र यह सुनिश्चित करें कि मानव जीवन और पक्षियों का जीवन खतरे में डालने वाले चीनी मांझा का विनिर्माण, उपयोग और बिक्री ना हो।

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