हत्या के मामले में दोष सिद्ध, 4 मार्च को सुनाई जायेगी सजा

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने हत्या के मामले में धर्मवीर नट उर्फ शेरा पुत्र श्यामवीर निवासी सिढ़पुरा कासगंज हाल पता खानपुर मडैय़ा अमेठी जदीद को दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई के लिए ४ मार्च की नियत की गयी है।
जानकारी के अनुसार विगत 10 वर्षों पूर्व शहर कोतवाली में राजू पुत्र शंकरलाल ने दी गयी तहरीर में बताया कि मेरी माता नन्हीं देवी उर्फ शकुंतला को दिनांक 17 जून 2014 की मृत्यु हो गयी थी। मैं 16 जून 2014 को अपनी बहन के यहां चांदपुर नबाबगंज गया था और रात्रि में वहीं रूक गया था। मेरी पत्नी और माता घर पर थे। रात पत्नी और बच्चे घर के अंदर लेटे थे और माता जी घर के बाहर लेटी थी। जब सुबह मेरी पत्नी जागी, तो गेट बाहर से बंद था। मेरी पत्नी ने छत से जाकर किसी बच्चे से गेट खुलवाया, तो देखा माता जी की गर्दन कटी हुई थी। मुझे फोन पर सूचना दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना मऊदरवाजा पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य और गवाह के आधार पर न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व जिला शासकीय अधिवक्ता स्वदेश प्रताप सिंह, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्रवण सिंह की कुशल पैरवी के आधार पर जिला एंव सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने धर्मवीर नट को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा ४ मार्च को सुनायी जायेगी।

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