पाक्सो एक्ट व दुष्कर्म के मामले में एक पर दोषसिद्ध,

*सजा के बिंदु पर 12 जून को होगी सुनवाई
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले अपर जिला जज विशेष पॉक्सो न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अनिल उर्फ झम्मन पुत्र स्व0 जगदीश निवासी हाथीखाना फतेहगढ को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर 12 जून कि तिथि नियत की है।
विगत वर्ष 2020 को कोतवाली फतेहगढ निवासी महिला ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मेरी नाबालिग पुत्री 14 जुलाई 2020 को रात में छत पर अकेली सोने गयी थी, तभी पड़ोसी अनिल उर्फ झम्मन मेरी छत पर आ गया और मेरी पुत्री का मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। मेरी पुत्री ने छत से नीचे उतरकर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार, अनुज कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज विशेष पाक्सो न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अनिल उर्फ झम्मन को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर 12 जून की तिथि नियत की गई है।

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