फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में अपर जिला जज महेंद्र सिंह ने नन्हे पुत्र होतेलाल निवासी बरझाला कायमगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 9 जून की तिथि नियत की गई है।
विगत 17 वर्ष पूर्व थाना कम्पिल पुलिस को वादी ने दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि मेरा लड़का तौला उर्फ विवेक ट्रक पर हेल्पर का काम करता था। जिसकी शादी अप्रैल 2004 में बरझाला कायमगंज निवासी नन्हे भुर्जी की बहन कमला के साथ हुई थी। इन लोगो ने शादी के समय ही कम जेवर को लेकर बारातियों के साथ मारपीट की थी। पुलिस ने पहुंचकर शादी कराई थी। बहू कमला तम्बाकू के गोदाम पर शादी से पहले काम करती थी। जो मेरे घर पर नहीं रुकी। इसी बात को लेकर देर रात नन्हे व उसका बड़ा बहनोई देशराज अपने हाथों में टॉर्क लेकर आये घेर में सो रहे मेरे पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी। फायर की आवाज सुनकर गांव के लोगो ने पहचान कर ली थी। थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर हत्या के मामले में नन्हे, देशराज के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार, अनुज प्रताप सिंह की कुशल पैरवी के आधार अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने हत्या के मामले नन्हे भुर्जी को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई शुक्रवार को सुनवाई होगी। साक्ष्य के आभाव से देशराज को दोष मुक्त किया गया।
हत्या के मामले में एक पर दोष सिद्ध, सजा शुक्रवार को,
