तीन वर्ष की परिवीक्षा व बीस-बीस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। प्लाट का सौदा करके रुपए हड़पने तथा घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने जागेश्वर पुत्र अशर्फीलाल, मिथलेश पत्नी जागेश्वर अम्बेडकर नगर कालोनी भोलेपुर को दोषी करार देते तीन वर्ष की परिवीक्षा व बीस-बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते 14 वर्ष पूर्व कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला अम्बेडकर कालोनी भोलेपुर निवासी राजपाल पुत्र लालमन ने न्यायाधीश के समक्ष परिवाद दायर किया था। जिसमें बताया था कि 5 जनवरी 2011 को जागेश्वर सिंह ने अपना दो लाख पचास हजार रुपए में प्लाट मुझे बेचा था। मैंने रुपए की व्यवस्था करके दो लाख पचास रुपए दे दिए थे। ०३ फरवरी को बैनामा करने का दिन निश्चित हुआ था। मैं व मेरी पत्नी तहसील पहुंच गये, लेकिन जागेश्वर सिंह तहसील नहीं पहुंचे। मैंने जब अपने रुपए वापस मांगे, तो टाल मटोल करते रहे। उसके बाद ३० जून को शाम ८ बजे एक राय होकर गलियां देने लगे। विरोध करने पर घर में घुसकर मारपीट करने लगे। चीख पुकार की आवाज सुनकर कई लोग आ गए। जिस पर उक्त लोग भाग गए। न्यायलय में दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने जागेश्वर सिंह, मिथलेश को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष की परिवीक्षा व बीस-बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
घर में घुसकर मारपीट कर धोखाधड़ी करने वाले दंपति को सजा
