फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। धोखाधड़ी कर भूमि का बैनाम निष्पादित करा देने व रुपये हड़प लेने के मामले में न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
थाना नवाबगंज कस्बा निवासी प्रतिपाल सिंह पुत्र आशकरन सिंह ने न्यायालय में १५६(३) याचिका दायर की। जिसमें दर्शाया कि भूमि खसरा संख्या १६११ क्षेत्रफल ०.०४५० स्थित ग्राम बरतल परगना शमशाबाद पश्चिम तहसील कायमगंज के संक्रमणीय भूमिधर स्वामी अभियुक्तगण अनिल कुमार, बृजेश के अलावा सितांशू कुमार उर्फ राम पुत्र नरेन्द्र सिंह थे। उक्त भूमि को क्रय करने के लिए मैं अनिल व बृजेश के घर ग्राम बरतल नवाबगंज पर जाकर बात की तो उक्त लोगों ने बताया कि इस भूमि में जो सितांशू कुमार उर्फ राम जो सह खातेदार है वह मेरा चचेरा भाई है और सम्पूर्ण जमीन २ लाख रुपये में विक्रय करने की बात की। ३० नवम्बर २०११ को अनिल और बृजेश ने अपने साथ अतर सिंह को अपना चचेरा भाई सितांशू कुमार उर्फ राम बनाकर कायमगंज तहसील में बैनामा निष्पादित किया और बैनामा की धनराशि प्राप्त कर ली। जब जानकारी हुई कि उल्लिखित भूमि में जो सितांशू कुमार उर्फ राम जो सह खातेदार के रुप में दर्ज है आरोपी अनिल व बृजेश का चचेरा भाई नहीं है व यादव जाति का है। आरोपियों ने आपस में षड्यंत्र करके सितांशू कुमार उर्फ राम के स्थान पर आरोपी अतर सिंह को खड़ा करके धोखाधड़ी कर बैनामा निष्पादित कराया, जबकि आरोपियों को पता था कि कथित भूमि सितांशू कुमार उर्फ राम की है। आरोपियों ने कूटरचित तरीके से बैनामा कर दिया और रुपया ले लिया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट ज्ञानेन्द्र कुमार ने थानाध्यक्ष को आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिया तथा थानाध्यक्ष को निर्देशित किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर एक सप्ताह के अंदर सूचित करने के निर्देश दिये।
धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय ने मुकदमे के दिये आदेश
