फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जबरन दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले पुलिस द्वारा रिपोर्ट न लिखे जाने पर पीडि़ता ने न्यायालय की शरण ली। जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए थानाध्यक्ष कमालगंज को मुकदमा दर्ज कर सात दिन में आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिये।
पीडि़ता अपनी मौसी के घर कमालगंज गांव महरुपुर आयी थी। जहां गांव के ही सोनू और मुकेश ने उसे अकेला पाकर छेड़छाड़ कर दी। शिकायत करने पर सोनू, बाबा, मुकेश, सलोनी, कुलदीप, पूनम घर में घुस आये और मारपीट की और मुकेश ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया और गला दबाकर मारने का प्रयास किया और नाजायज तमंचे से फायरिंग की। घटना की शिकायत पुलिस से की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। पीडि़ता ने न्यायालय की शरण ली। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट शिवम कुमार ने थानाध्यक्ष कमालगंज को मुकदमा दर्ज कर सात दिन में आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिये।
दुष्कर्म के प्रयास में अदालत ने दिये मुकदमे के आदेश
