फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0) ज्ञानेंद्र कुमार ने राज्य बनाम नरेंद्र सिंह यादव के मामले में 02 जुलाई 2024 को विपक्षी के अधिवक्ता ने हाजिरीमाफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली साक्ष्य पर नियत है। किन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा आज किसी भी साक्षी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया और न ही संबंधित थाने से साक्षियों के विरुद्ध आदेशिकाओं के तामीला के संबंध में कोई आख्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत पत्रावली एमपी/एमएलए कोर्ट से संबंधित है। जिसमें गवाहों की उपस्थिति का दायित्व अपर पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद का है। ऐसी स्थिति में थानाध्यक्ष कोतवाली फतेहगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 04.07.2024 को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि उनके द्धारा गवाहों को प्रेषित आदेशिकाओं की तामीला आख्या प्रस्तुत क्यों नहीं की गयी। थानाध्यक्ष कोतवाली फतेहगढ़ को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह अपना लिखित स्पष्टीकरण नोडल अधिकारी (एमपी/एमएलए) अपर पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद से अग्रसारित कराने के पश्चात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। जिससे किसी प्रकार की त्रुटि कारित न हो।
कोतवाल फतेहगढ़ को न्यायालय ने किया तलब
