फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अधिवक्ता संघ फतेहगढ़ ने अधिवक्ता दीपक द्विवेदी एडवोकेट के आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुए उन्हें सदस्यता प्रदान कर दी है।
बार काउन्सिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आदेश दिनांक 14.10.2023 के अनुसार दिनांक 07.09.2018 के पश्चात पारित समस्त आदेश शून्यकरणीय है, ऐसी स्थिति में बार काउन्सिल ऑफ उत्तर प्रदेश का अवलोकन करने के पश्चात दीपक द्विवेदी एडवोकेट को अधिवक्ता संघ की सदस्यता दिलायी गयी। दीपक द्विवेदी एडवोकेट के विरुद्ध पारित डिबार आदेश दिनांक 9 दिसंबर 2019 भी प्रभावहीन है। यह जानकारी अनूप कुमार तिवारी एडवोकेट संयुक्त सचिव अधिवक्ता संघ फतेहगढ़ ने दी है। सदस्यता लेने के दौरान अधिवक्ता संघ के लोग व साथी मौजूद रहे।
