जानलेवा हमले के मामले में ई-रिक्शा चालक पर दोष सिद्ध

सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-8 दीपेंद्र कुमार सिंह ने धीरज चौहान पुत्र देवेंद्र निवासी बजरिया थाना मऊदरवाजा को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तिथि नियत है।
जानकारी के अनुसार बीते 2 वर्षों पूर्व जनपद कन्नौज की कोतवाली गुरसहायगंज क्षेत्र के ग्राम हनुमंदखेड़ा निवासी रामनिवास पुत्र लालाराम ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरा भांजा 15 अप्रैल 2024 को शाम सात बजे अपने निजी काम से फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन परिसर पर ई-रिक्शा चालक धीरज द्वारा किराए को लेकर झगडऩे लगा व गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर ई-रिक्शा चालक ने ई-रिक्शा में रखे हंसिया को लेकर मेरे भांजे गोविंद के ऊपर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। जिससे उसके गंभीर चोट आई। उसका उपचार डॉ0 राममनोहर लोहिया अस्पताल में कराया गया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अभिषेक सक्सेना की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश दीपेंद्र कुमार सिंह ने धीरज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तिथि नियत है।

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