फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एस0सी0/एस0टी0 न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय ने दलित महिला के साथ गलत काम करने के प्रयास में देवरूप गंगवार पुत्र स्व0 दीनदयाल उर्फ पहलवान निवासी ग्राम सैंथरा कायमगंज को आजीवन कारावास व 1,50,000/- रुपया जुर्माना भी लगाया गया।
जानकारी के अनुसार बीते दो वर्षों पूर्व कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के एक ग्राम निवासी युवक ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया ०३ अगस्त 2023 को गुरुवार समय लगभग ९:३० बजे मेरी पुत्री अपने घर से शौचक्रिया के लिए खेत पर गई थी, तभी देवरूप गंगवार उसे खींचकर आम के बाग में ले गया और दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा, जबकि मेरी पुत्री मानसिक रूप विक्षिप्त थी। वहां पर मौजूद अज्ञात लोगों ने इस घटना की वीडियो बना ली। पुत्री ने घर आकर घटना बताई। तब से वह रो रही है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह, अनुज कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय ने देवरूप गंगवार को आजीवन कारावास और 1,50,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दुष्कर्म के प्रयास व दलित उत्पीडऩ में अभिुक्त को आजीवन कारावास
