बिजली विभाग आशंका के आधार पर अब उपभोक्ता के खिलाफ विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं करा पाएगा। चेकिंग के दौरान यदि किसी उपभोक्ता के परिसर की सर्विस केबल कटी है या फिर मीटर की बॉडी टूटी मिलना बिजली चोरी के साक्ष्य नहीं है।
बिजली विभाग आशंका के आधार पर उपभोक्ता के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज़ नहीं कर पाएंगे
