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जानलेवा हमले के मामले में पूर्व प्रधान पर दोष सिद्ध,

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जानलेवा हमले के मामले में अपर जिला जज प्रथम विष्णु चन्द्र वैश्य ने विपुल कुमार उर्फ पपला पुत्र रूपराम निवासी उलियापुर कोतवली कायमगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिदु पर सुनवाई आज है।
विगत 5 वर्ष पूर्व कोतवली कायमगंज निवासी रामनरेश पुत्र मंगली प्रसाद निवासी नगला दत्तू व दूसरी तहरीर अशोक अग्रवाल पुत्र जयप्रकाश अग्रवाल ने बताया कि मैं अपने दुर्गा टाकीज कायमगंज परिसर में बैठा हुआ था, तभी कुछ लोगों के आने से मैं घबरा गया और उस समय मेरी लेबर दुकान तोड़ रही थी। उसने मुझे बताया कि मैं नरैनामऊ प्रधान हूं मेरा नाम पपला तुम किसके आर्डर से दुकान तुड़वा रहे हो, यह जगह तो मेरी मैने उसे बहुत बार समझाया पर वह नहीं माना और मेरी लेबर से घन लेकर चला गया। दोपहर लगभग 12 बजे वाईपास रोड स्थित टाकीज के पास नरैनामउ प्रधान विपुल पपला व अमर गुप्ता, सुधांशु पाण्डेय, अमर चौसेनी व एक अज्ञात के कहा कि अशोक कहा है और फायरिंग करने लगे। जिसमें रामनरेश के सिर में गोली लगी व पास में खड़ा बालक विशाल कुमार निवासी लालपुर के गोली लगी। तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कराया था। जिसमें से मुकदमा अपराध संख्या 367/2018 व दूसरा मामला अपराध संख्या 366/2018 दर्ज कर लिया था। विवेचक ने विपुल कुमार, सुधांशु पांडेय, अमर चौसेनी व नटवर के धारा 307 में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। सुनवाई के दौरान अमर गुप्ता, सुधांशू, अमर चौसेनी की फाइल पृथक कर जिला जज के न्यायालय में विचाराधीन है। बचाव पक्ष की दलील व शाशकीय अधिवकता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी, तेज सिंह की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज प्रथम विष्णु चन्द्र वैश्य ने विपुल कुमार उर्फ पपला को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। साक्ष्य के आभाव से नटवर उर्फ सुधीर को दोषमुक्त कर दिया।

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